नई दिल्ली: 1 अप्रैल से दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों के चलने का नियम (Dedicated bus lanes in Delhi) बदल जाएगा. दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी नियम (Delhi Govt Imposes Strict Bus Lane Rule) को सख्ती से लागू करेगा. दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा और बार-बार नियम तोड़ने (Traffic Rule) पर केस दर्ज करने और DL रद्द करने का भी प्रावधान है. बताया तो यह भी जा रहा है कि लेन का उल्लंघन करने वाले चालकों को 10,000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली में लागू होने वाले नए नियम पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से परिवहन विभाग जो एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, इसमें हमने एक आर्डर जारी किया है. जो ड्राइवर बस लेन में नहीं चलेगा तो पहली बार नियम तोड़ने में 10 हज़ार का फाइन होगा. दूसरी बार मे डेंजरस ड्राइविंग 184 के तहत केस होगा, तीसरी बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस ( DL) रद्द कर दिया जाएगा और चौथी बार तोड़ने पर निजी बसों का परमिट कैंसिल किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि बहुत जल्द हम व्हाट्सऐप्प नंबर शुरू करेंगे. अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें. हम उसे एविडेंस मानकर कार्रवाई करेंगे. बता दें कि इससे पहले विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, यातायात पुलिस के साथ, परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष लेन को निर्धारित करेगा, जहां ऐसे वाहन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे.

इसके मुताबिक, शेष समय के दौरान अन्य वाहनों को इन विशेष लेन पर चलने की अनुमति दी जा सकती है. हालांकि, बसें और माल ढोने वाले वाहनों को अपनी विशेष लेन पर ही चलना होगा. दरअसल, राजधानी की सड़कों में बस या भारी वाहन कई बार अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में चलने लगते हैं. इससे निजी वाहनों को परेशानी होती है. कई बार वजह से जाम भी लग जाता है. वाहन चालकों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है.