Tuesday, October 21, 2025
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Happy New Year 2023 :- न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले जान लीजिए क्या हैं गाइडलाइंस?

नए साल का जश्न मनाते वक्त लोग भूल जाते हैं. जिससे कई घटनाएं सामने आती हैं. देश के हर हिस्से में पुलिस अलर्ट है. यूपी में एक दिन पहले से ही पेट्रोलिंग तेज हो गई है.

आज साल का आखिरी दिन है. जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे बजेंगे लोग जश्न के साथ नए साल का स्वागत करेंगे. लेकिन इस दौरान कई घटनाएं भी सामने आती हैं लोग नशे की हालत में ड्राइव पर निकलते हैं, लड़ाई झगड़े जैसी वारदातें होती हैं. इससे निपटने के लिए पुलिस ने फुल तैयारी की है. दिल्ली,मुंबई, चेन्नई सहित मेट्रो शहरों में प्रशासन सख्त हो गया है. नए साल 2023 के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई हैं. कनॉट प्लेस में शनिवार रात आठ बजे से यातायात की आवाजाही पर पाबंदी हो गई है और शराब पीकर गाड़ी चला रहे लोगों की जांच के लिए एल्कोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है.

राजधानी दिल्ली में नववर्ष का जश्न मनाने के दौरान कर्तव्य पथ पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं. ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यहां अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. 

दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

विशेष पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) दीपेंद्र पाठक ने कहा, पुलिस ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, कर्तव्य पथ पर पुलिसकर्मियों तथा अर्द्धसैन्य बलों की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी. भीड़भाड़ से निपटने के लिए गहन गश्त की जाएगी और अतिरिक्त पिकेट भी बनाए जाएंगे.

मेट्रो के लिए गाइडलाइंस

नववर्ष की पूर्व संध्या पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मध्य दिल्ली में स्थित राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात नौ बजे के बाद यात्रियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा.नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) पर भीड़भाड़ कम करने के लिए रात नौ बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से यात्रियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

यूपी में पुलिस अलर्ट

वर्ष 2023 के स्वागत में नववर्ष समारोह से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किये हैं कि वह यह सुनिश्चित करें कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से नववर्ष मनायें. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा, ‘नए साल को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए, हमने राज्यभर के सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश जारी किए हैं. हमने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर खासकर मॉल, बाजार, क्लब और बार में लोग किसी तरह का हंगामा न करें.’

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