उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के हमले मामले में दोषी करार दिए गए अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। सोमवार को मामले में एटीएस-एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। बीते दिनों कोर्ट की ओर से मुर्तजा यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले के आरोप में दोषी करार दिया गया था। सोमवार को मुर्तजा को सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया था। एटीएस-एएनआई की कोर्ट ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है।

गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा के खिलाफ NIA कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है. बता दें कि मुर्तजा ने गोरक्षनाथ पीठ पर हमला किया था. मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ था और इसे आतंकी माना गया था.इसने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था.
सुरक्षाकर्मियों पर किया था धारदार हथियार से हमला

मामले के 10 महीने बाद आज यानी सोमवार को लखनऊ की अदालत में फैसला सुनाया गया. बता दें कि गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी.
जांच में सामने आया कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले के मामले का हमलावर नेपाल भी गया था. उससे पुलिस को कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले. दरअसल, गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम के शख्स ने हथियार लहराया था इससे हड़कंप मच गया. उसने पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया. मंदिर के पास मौजूद लोगों को धारदार हथियार से डराने की कोशिश की. आरोप है कि मुर्तजा ने हमले के दौरान अल्लाह-हू-अकबर का नारा भी लगाया था.